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प्रदेश सरकार की होमगार्ड्स और संविदा कर्मचारियों को सौगात, मिलेगा चिकित्सा सुविधा का लाभ

भोपाल:-


कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की सौगात देने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों और होमगार्ड्स को बड़ी राहत दी है. सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तरह अब इन्हें भी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 7 लाख संविदा कर्मचारियों और होमगार्ड्स को फायदा मिलेगा. सरकार के इस फैसले का एमपी संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने स्वागत किया है. संघ ने सरकार से कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग भी की है. 


राज्य शासन ने जारी किए सिविल सेवा नियम: राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा नियम की अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें संविदा आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, नगर सैनिक, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा. इसमें कर्मचारी लिस्ट में दिए गए अस्पताल के जितने भी नाम है, उन अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे. राज्य सरकार ने उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए पैकेज की दरें भी निर्धारित की हैं. इसमें आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था के दौरान मरीज के उपचार के लिए राज्य के अंदर या बाहर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में इलाज कराया जा सकेगा। 


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5 लाख से ज्यादा बिल कराना होगा पास: इस चिकित्सा सुविधा में 5 लाख तक के इलाज के लिए बिल संभागीय समिति से पास कराने होंगे. इसके अध्यक्ष संभागीय मुख्यालय के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन रहेंगे. 5 लाख से 20 लाख तक के इलाज के लिए बिल राज्य स्तरीय समिति से पास कराना होगा. इस कमेटी के अध्यक्ष संचालक स्वास्थ्य रहेंगे. कर्मचारी अपने खुद के या परिवार के किसी आश्रित सदस्य उपचार के लिए 80 फीसदी तक अग्रिम भुगतान कर सकेंगे. इसका समायोजन बाद में किया जा सकेगा।

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