खाद्य तेल-तिलहन पर लागू की गई स्टॉक लिमिट पर जागरूकता हेतु ‘चेम्बर भवन` में बैठक आयोजित
ग्वालियर:-
खाद्य तेल-तिलहन के भण्डारण पर नियंत्रण को लेकर आज एक बैठक का आयोजन ‘चेम्बर भवन` में सायं 4.30 बजे से किया गया। बैठक में खाद्य नियंत्रण अधिकारी-श्री ओ.पी. पाण्डे सहित श्री आर.एस. धाकरे व उनकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष-विजय गोयल ने अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि तेल-तिलहन के स्टॉक सीमा संबंधी अधिसूचना में कई परिभाषायें स्पष्ट नहीं है, उनको स्पष्ट करने तथा इस संबंध में जो भ्रांतियां हैं और यह स्टॉक सीमा कब तक लागू रहेगी। इन सब परेशानियों को लेकर विगत दिवस जिलाधीश महोदय से चेम्बर पदाधिकारियों की मुलाकात हुई थी। जिलाधीश महोदय ने खाद्य नियंत्रण अधिकारियों को चेम्बर में बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में आज की बैठक आयोजित की गई है। आशा है कि आज की बैठक में हम सभी की जिज्ञासाएं पूर्ण हो सकेंगी।
मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि 27 अप्रैल को राज्य सरकार द्बारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विगत दिवस जब इस नोटिफिकेशन के संबंध में जिलाधीश महोदय से मुलाकात हुई थी, तब कलेक्टर महोदय इस बात से सहमत थे कि जो पैकर्स हैं, वह मेन्युफेक्चरर्स की श्रेणी में आयेंगे। मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्बारा केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि व्यापारियों को अधिसूचना अनुसार स्टॉक लिमिट में आने के लिए 30 दिवस का समय दिया जाये। राज्य शासन ने व्यापारियों की मांग को केन्द्र सरकार तक पहुंचाया है, यह प्रशंसनीय है।
खाद्य नियंत्रण अधिकारी-श्री ओ.पी. पाण्डे ने कहा कि केन्द्र सरकार द्बारा खाद्य तेल-तिलहन महंगे होने के कारण शासन द्बारा बंदिश लगाई गई है ताकि खेरीज/थोक/मैन्यूफेक्चरर्स खाद्य तेलों की जमाखोरी नहीं कर सकें और उपभोक्ता को उचित दामों पर खाद्य तेल-तिलहन प्राप्त हो सके। यह स्टॉक लिमिट 31 दिसम्बर,2022 तक लागू की गई है। आपने बताया कि फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल तक तेल का स्टॉक रख सकता है, वहीं थोक व्यापारी 100 क्विंटल तक तेल का स्टॉक रख सकता है। वहीं तिलहन का स्टॉक फुटकर व्यापारी के लिए 500 क्विंटल व 2000 क्विंटल थोक व्यापारी के लिए रखा गया है। वहीं मिलर्स/प्रोसेसर के लिए उनके प्रतिदिन के स्टॉक अनुसार 90 दिन का स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने जानकारी चाही कि अधिसूचना में पैकर्स का उल्लेख नहीं किया गया है कि वह किस श्रेणी में आयेंगे।
इस पर खाद्य नियंत्रण अधिकारी-श्री पाण्डे ने कहा कि इसको स्पष्ट करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्बारा शासन से स्पष्टीकरण चाहा गया है। स्पष्टीकरण आने तक कार्यवाही में शिथिलता रहेगी। आपने कहा कि शासन की मंशा अनुसार व्यापारी शीघ्रातिशीघ्र अपनी स्टॉक सीमा को मेंटेन कर लें। व्यापारियों को दैनिक स्टॉक पंजी का निर्धारण करना है। इसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। दैनिक भावसूची प्रदर्शित करना है। व्यापारी शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचना अनुसार कार्यवाही कर लें।
बैठक में कार्यकारिणी समिति सदस्य सर्वश्री ओमप्रकाश अग्रवाल, राजेश बांदिल ‘मनीष`, दीपक अग्रवाल, अजय सप्रा, उदयराज गोयल सदस्यगण-सर्वश्री दिलीप पंजवानी, महेन्द्र साहू, सेवाराम तनेजा, महेश लालवानी, गौरव अग्रवाल, राजकुमार सोमनानी, मनीष वलेचा, मोहित गोयल, कन्हैयालाल अग्रवाल, मनीष खत्री, नितिन अग्रवाल, अजीत कुमार जैन, दीपक गुप्ता, श्यामलाल तनेजा, जितेन्द्र तनेजा, संजय तनेजा, राकेश गुप्ता, हेमंत गुप्ता, विक्की पमनानी, नवीन तलरेजा, मनीष मोटवानी, राम अरोरा, कमल जोतवानी, राजीव गोयल आदि उपस्थित रहे।
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