रात्रि 8 बजे से पहले व रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध
केवल ग्रीन पटाखों के प्रयोग की होगी अनुमति
*कलेक्टर श्री गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये*
*हरदा से अनिल मल्हारे की रिपोर्ट*
हरदा / सर्वाेच्च न्यायालय और राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण हरदा जिले में लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार केवल ग्रीन पटाखे एवं रिड्यूज्ड एमिशन इम्प्रूव्ड क्रेकर्स वाले पटाखों के ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी। जारी आदेश अनुसार दीपावली एवं गुरू पर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छट पर्व पर प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक क्रिसमस की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर मध्य रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रार्न्तगत निर्धारित समय का पालन कराना सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पालिका अधिकारी का संयुक्त दल अपने-अपने क्षेत्र के आतिशबाजी दुकानों, निर्माण स्थलों, भण्डारण स्थलों इत्यादि का निरीक्षण करेंगे व उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने निर्देशित किया है कि नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा इस संबंध में जनजागरूकता का कार्य वृहद स्तर पर किया जावे।
पटाखे एवं गतिविधियां जो प्रतिबंधित रहेंगी
पटाखे जिनके निर्माण मे बैरीयम साल्ट, एन्टीमनी, लिथियम, मरक्यूरी, आर्सेनिक, लिड, स्ट्रोंशियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, लड़ी में बने पटाखें यानी जुड़े हुए पटाखे, ऐसे पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक हो, प्रतिबंधित रहेंगे। पटाखों का ई कॉमर्स कम्पनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही घोषित शांति क्षेत्र की सीमा में 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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