ग्वालियर जिले में म.प्र. सिटीजन पोर्टल पर पहली ई-एफआईआर थाना पुरानी छावनी तथा दूसरी थाना कम्पू में हुई दर्ज
ग्वालियर 16.08.2021:-
पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को म.प्र. सिटीजन पोर्टल पर ई-एफआईआर सेवा प्रारंभ की गई। जिसके तहत वाहन चोरी एंव साधारण चोरी के मामलों में ऑनलाईन ई-एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांधी द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के पालन में सीसीटीएनएस में ई-एफआईआर की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुरानी छावनी को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के पालन में दिनांक 16.08.21 को फरियादी जितेन्द्र सिकरवार निवासी लालघाटी थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर द्वारा म.प्र. सिटीजन पोर्टल पर अपने सूने घर से सोने-चांदी के जेवरात, एक एलईडी, वाशिंग मशीन तथा पीतल के बर्तन कुल कीमती 95 हजार रूपये के अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की ग्वालियर जिले की पहली ई-एफआईआर दर्ज की गई, जो आज दिनांक को सीसीटीएनएस केस एप्लीकेशन पर थाना प्रभारी की सीसीटीएनएस आईडी पर ऑनलाइन प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर सिंह कुशवाह द्वारा उनि अजय सिंह को असल अपराध दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रथम ई-एफआईआर कमांक 341 / 21 धारा 457,380 भादवि की दर्ज की गई। ई-एफआईआर योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले की प्रथम ई-एफआईआर थाना पुरानी छावनी पर दर्ज की गई। ग्वालियर जिले की दूसरी ई-एफआईआर थाना कम्पू में फरियादी भरत सिंह गुर्जर द्वारा अपनी मोटर सायकिल चोरी की दर्ज कराई गई, जिसे थाना प्रभारी कम्पू श्री रामनरेश यादव द्वारा असल अपराध क्रमांक 454 / 21 धारा 379 भादवि पर दर्ज कराया जाकर विवेचना में लिया गया।
ई-एफआईआर निम्न मामलों में की जा सकेगी-
1. वाहन चोरी ( 15 लाख रूपये से कम कीमत की हो ) ।
2. सामान्य चोरी ( 1 लाख रूपये से कम कीमत की हो ) ।
3. आरोपी अज्ञात हो।
4. घटना में चोट / बल का प्रयोग न हुआ हो।
ई-एफआईआर करने की प्रक्रिया :- म.प्र. पुलिस के नागरिक सेवा पोर्टल
• नागरिक-mppolice.gov.in/
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