जेल में कैदी को निर्दयता से पीटने पर मानवाधिकार आयोग ने मामले को लिया संज्ञान में जेल अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को जारी किया नोटिस
रुद्र जैन(शिवपुरी):-
जिले के पोहरी जेल में आबकारी एक्ट में बंद युवक को प्रहरियों द्वारा निर्दयता से पीटने का मामला सामने आया। जिसे मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है और जेल अधीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक को 3 सप्ताह में जवाब देने का नोटिस जारी किया है।आयोग की मानें तो घायल युवक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति को बड़ी निर्ममतापूर्वक पीटा। घायल युवक की पत्नी के अनुसार जेल स्टाफ ने 25 हजार रुपए मांगे थे। लेकिन वह सिर्फ 5 हजार ही दे पाई इसलिए पहले बंदी को खूब मारा-पीटा और बाद में जेल से रिहा कर दिया ताकि उन पर कोई आरोप न लग सके। इस शिकायत पर मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के हस्तक्षेप के बाद ही पीड़ित युवक का मेडिकल कराया जा सका। इस मामले को स्वसंज्ञान में लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने अधीक्षक, जिला जेल शिवपुरी और पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी से तीन सप्ताह में तथ्यात्मक जवाब मांगा है।
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