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जिले के समस्‍त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू कलेक्‍टर ने किया संशोधित आदेश जारी

हरदा से अनिल मल्हारे की रिपोर्ट

हरदा:-



 कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री संजय गुप्‍ता ने हरदा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए मध्‍यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के परिपत्र 02 जुलाई 2021 के अनुक्रम में दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी आदेश 16 जून 2021 की कंडिका 17 में आंशिक संशोधन किया है।


जारी आदेशानुसार जिले की समस्‍त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जारी किये गये शेष आदेश यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्‍लंघन भारतीय दण्‍ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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