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मूंग उपार्जन में प्रशासन सख्त, नहीं कर पायेगा कोई फर्जीवाड़ा

हरदा:-


 अपर कलेक्टर, जिला हरदा के आदेश क्रमांक /स्थापना /मूंग /उपार्जन 2021-2022/ 7744 हरदा दिनांक 15 जून 2021 के आदेश द्वारा यह लेख किया गया है कि उपार्जन के दौरान मूंग फसल के विक्रय में किसी भी प्रकार का योजना अंतर्गत दुरुपयोग नहीं किया जा सके इस हेतु मंडी प्रांगण में मूंग का विक्रय करने वाले किसानों को खसरे की नकल, बोया हुआ रकबा, अनुमानित उत्पादन, विक्रय मात्रा एवं स्वयं का मोबाइल नंबर की जानकारी मंडी के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध करानी अनिवार्य है। उक्त अभिलेख के आधार पर ही कृषकों को प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। इसके अभाव में मूंग का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। सोशल डिस्टेंस और कोविड प्रोटोकाल के आदेश का पालन करते हुए मूंग के विक्रय के लिए मंडी में दूरभाष से पंजीयन की व्यवस्था रखी गई है अतः किसानों से उक्त आदेश के पालन में अनुरोध किया जाता है कि सभी जानकारियां अपने साथ (एक लॉट के पंजीकृत किसान ही जिन्होंने मूंग के विक्रय के लिए पंजीयन कराया है) मंडी के प्रवेश द्वार क्रमांक एक पर उपलब्ध कराएं ताकि आपको प्रवेश पर्ची सुविधापूर्वक जारी की जा सके और आप अपनी पंजीकृत फसल का विक्रय कर सकें।

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