बाल संरक्षण समितियों के गठन से कोरोना कर्फ्यू लाकडाउन में भी जिले में बाल संरक्षण सेवाओ में आये बेहतर परिणाम
08 नाबालिग बालिकाओं के विवाह होने के पूर्व ही समझाईश देकर रोका गया 10 बच्चों को स्पॉंसरशिप योजना तथा 06 को मिला बाल कल्याण योजना का लाभ*
हरदा से अनिल मल्हारे की रिपोर्ट
हरदा:- जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति व वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का सफलतापूर्वक बाल संरक्षण क्षेत्र में किये गये कार्य दिखाई भी देने लगे है। साथ ही बाल संरक्षण समितियों के सहयोग से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन में मदद मिली है। जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री आशीष विश्वकर्मा तथा संबंधित परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा बाल संरक्षण समितियो से दूरभाष व सोशल मीडिया के माध्यम से समन्वय किया जाता है।
जिले में गठित बाल संरक्षण समितियों के सहयोग से तीनो विकासखंड में 01 अप्रैल 2021 से अब तक (वर्ष 2021-22) में विभाग के अधिकारियों द्वारा 08 नाबालिग बालिकाओं के विवाह होने के पूर्व ही समझाईश से रोक दिये गये है। वही कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कोरोना कर्फ्यू में 10 जरूरतमंद बालक/बालिकाओं को समेकित बाल संरक्षण सेवाओ के अंतर्गत स्पॉंसरशिप योजना से जुड़वाया गया है। इन जरूरतमंद बालक बालिकाओं को प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दो हजार रूपये दिये जाने लगे है व 5 बच्चों का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिन्हें स्पॉंसरशिप योजना से जोड़ा जा सकता है। इस हेतु कार्यवाही जिला कार्यालय में चल रही है। इसी प्रकार कोविड-19 बाल कल्याण योजना में 06 पात्र बच्चों को जोड़ा गया है व तीन बच्चों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिनकी कार्यवाही प्रक्रिया में है । लॉकडाउन में बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत बालकों को उनके घर पुनर्वास कराने में भी जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड लाइन 1098 का सहयोग वार्ड स्तरीय व पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियो द्वारा किया गया है। बाल संरक्षण समिति द्वारा किये गये अच्छे कार्य से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी, सहायक संचालक (आईसीपीएस) महिला एवं बाल विकास डॉ. राहुल दुबे एवं सहायक संचालक सुश्री प्रीति साहू द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई है। म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार बच्चों की देखभाल और संरक्षण करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं नियम-2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। हरदा जिले में कुल 210 ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है।
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