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रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान जिले की मदिरा दुकाने रहेगी बंद कलेक्टर ने किया शुष्क दिवस घोषित

हरदा से अनिल मल्हारे की रिपोर्ट

हरदा:-



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजय गुप्ता ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत 13 जून 2021 (रविवार) को सम्पूर्ण दिवस हेतु जिले की समस्त देशी / विदेशी मदिरा, दुकानें एवं एम्बी वाईन शॉप, दुकान से क्रय / विक्रय / उपभोग किया जाना प्रतिबंधित करते हुए, उक्त अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में हरदा जिले के अंतर्गत मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन संग्रहण तथा वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक 30 मई 2021 में लिये गये निर्णय तथा वर्तमान में कोराना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा के आदेश क्रमांक / 7105-7106 / एस. डब्ल्यू / कोरोना / 2021 हरदा, 30 मई 2021 अनुसार जिले में दिनांक 15 जून, 2021 तक के प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे प्रभावी घोषित किया गया है।

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