कोई भी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभ से वंचित न रहे – श्री कान्याल
जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
ग्वालियर 03 मार्च 2021/ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत यदि कोई भी पात्र ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लाभ से वंचित रहा तो संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व बैंकर्स जवाबदेह होंगे। यह बात जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने भितरवार जनपद पंचायत की प्रगति ठीक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई।
बुधवार को जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई बैठक में श्री कान्याल ने कहा कि मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के शेष प्रकरण 15 मार्च तक बैंकों से हर हाल में मंजूर करा लिए जाएँ। उन्होंने बैंको से समन्वय स्थापित कर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के खातों में कैश क्रेडिट लिमिट, सुनिश्चित कराने पर भी बल दिया। साथ ही कहा मौजूदा वित्तीय वर्ष के सभी लक्ष्य पूर्ण किए जाएं।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नए स्व-सहायता समूह गठित करने पर बल देते हुए कहा कि समूहों से जुड़कर जिले की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसलिये गाँव-गाँव में नए समूह गठित किए जाएँ। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर रोजगारमूलक इकाईयों से भी जोड़ें।
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