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उत्खनिपटटा के ऑनलाईन आवेदन पर दावे-आपत्ति आमंत्रित

 


शिवपुरी, 19 मार्च 2021

म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपटटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए है। संबंधित आवेदकों को ई-खनिज पोर्टल http://ekhanij.mp.gov.in पर अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाएगी।

प्रभारी खनिज अधिकारी ने बताया कि शासकीय भूमि पर उत्खनिपटटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 27 आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए है। जिसमें तहसील शिवपुरी के ग्राम टोंगरा में शासकीय भूमि पर मुरूम के लिए, तहसील रन्नौद के ग्राम बेदमउ में फर्शी पत्थर के लिए, तहसील करैरा के ग्राम अलगी में गिटटी क्रेशर के लिए 26 मार्च तक, तहसील करैरा के ग्राम सिलानगर में गिटटी, एम.सैण्ड, तहसील नरवर के ग्राम देवरीखुर्द में एम.सैण्ड के लिए, तहसील शिवपुरी के ग्राम अमरखोआ में फर्शी पत्थर, बोल्डर, तहसील कोलारस के ग्राम पडोरा सड़क में मुरूम, तहसील बदरवास के ग्राम धुवाई में गिट्टी एवं ग्राम बरखेडाखुर्द में गिट्टी, एम.सैण्ड के लिए, तहसील शिवपुरी के ग्राम सेवढ़ा में फर्शी पत्थर, तहसील शिवपुरी के ग्राम मगरोरा में मुरूम के लिए, तहसील बदरवास के ग्राम धुवाई में क्रेशर गिटटी, तहसील शिवपुरी के ग्राम गोलारका में फर्शी पत्थर, खण्डा/ढोका, बोल्डर, तहसील पिछोर के ग्राम गरेठा में गिटटी, तहसील करैरा के ग्राम आॅढर में गिट्टी, एम.सैण्ड, तहसील पिछोर के ग्राम भडोरा में फर्शी पत्थर, खण्डा/ढोका, तहसील शिवपुरी के ग्राम मगरोरा, नौहरीकलां में मुरूम तथा ग्राम मझेरा एवं ग्राम डोंगरी में फर्शी पत्थर तथा तहसील नरवर के ग्राम सीहोर में गिट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।  

उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर सूचना प्रकाशित की जाएगी। यदि प्रथम एवं द्वितीय सूचना प्रकाशन के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनिज रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो को विचार में नही लिया जाएगा।

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