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भूस्वामियों को सम्पत्तिकर जमा करने के साथ देना होगा तलघरों में संचालित पार्किंग या अन्य उपयोग का घोषणा पत्र



ग्वालियर दिनांक 27 मार्च 2021ः- 

नगर निगम सीमा क्षेत्र में बने तलघरों में अगर पार्किंग या निगम द्वारा निर्धारित अन्य उपयोग के अलावा उक्त तलघरों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। तो निगम अधिकारी उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगें। साथ ही सम्पत्तिकर जमा कराते समय सभी भवन स्वामियों या निवासियों से एक प्रारूप में यह वचन पत्र या घोषणा पत्र लिया जाये, कि उनके यहां संबंधित बैसमेंट में नियमानुसार भवन अनुमति अनुरूप ही पार्किंग या अन्य उपयोग संचालित किया जा रहा है तथा भविष्य में उनके द्वारा संबंधित बैसमेंटों का नियमानुसार पार्किंग या अन्य हेतु उपयोग भवन अनुमति अनुरूप ही किया जावेगा। तभी उनका सम्पत्तिकर जमा अनुरूप मान्य होगा। 

नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने नगर निगम सीमक्षेत्र में अवैध रूप से संचालित तलघरों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि यदि भवन स्वामियों द्वारा तलघरों के संबंध में वचन पत्र या घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है तो संबंधित कर संग्रहक एवं सहायक संपत्तिकर अधिकारी उपरोक्त सूचना संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक को सूचित करेंगे, प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक तत्काल तलघर का निगम अनुमति अनुसार मिलान कर भौतिक निरीक्षण कर रिर्पोट तैयार करेगें तथा यदि संबंधित तलघर निगम की अनुमति के अनुमति वितरीत संचालित पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार रिमुवल की कार्यवाही करते हुए हर्जाने की राशि संबंधित भवन स्वामियों से वसूल करेंगे।

उन्होने कहा कि सहायक नगर निवेशक या नगर निवेशक प्रत्येक छः माह में संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी या भवन निरीक्षकों से उनके क्षेत्र में निर्मित तलघरों की रिपोर्ट लेंगें तथा अपर आयुक्त भवन शाखा यह सुनिश्चित करेगें कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में सही से निरीक्षण किया जा रहा है कि नही, इसकी रिर्पोट प्रत्येक माह में लेगें। 

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