निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
शिवपुरी, 08 मार्च 2021
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में आज सोमवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं सर्किल जेल, शिवपुरी में लैंगिक समानता, भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध एवं उनके दण्ड, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार में अवसर की समानता एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये।
अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार द्वारा सर्किल जेल के अंतर्गत स्थापित महिला सेल में महिला बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया तथा उनके आवेदन भरवाये गये तथा उन्हें मिलने मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने कन्या महाविद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले विभिन्न अपराधों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई आपको मोबाइल फोन के माध्यम से परेशान करता है तो इस बात को नजरंदाज न करें बल्कि उचित फोरम पर शिकायत दर्ज करायें, जिसके लिये कॉलेज में स्थापित लीगल एड क्लीनिक, बेटी की पेटी, वनस्टॉप सेंटर अथवा पुलिस थाने पर शिकायत करें।
इसी के साथ-साथ छात्राओं से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के संबंध में भी अपील की गई तथा बताया कि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त भी कैरियर बनाने के कई विकल्प उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार आजीविका मिशन के अंतर्गत लड़कियों को निःशुल्क सिलाई, ज्वैलरी मेकिंग, ब्यूटिशियन इत्यादि के कोर्स कराये जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षण पाकर लड़कियां स्वयं का बिजनेस कर सकती हैं।
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