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विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से बंदियों को दीविधिक सहायता की जानकारी



शिवपुरी, 18 फरवरी 2021

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में सोमवार एवं मंगलवार को सर्किल जेल शिवपुरी में जिला विधिक सहायता शिविर का अयोजन किया गया।
अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार, सर्किल जेल अधीक्षक श्री अतुल सिन्हा, पैनल अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र शर्मा, श्री आलोक श्रीवास्तव की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



इस मौके पर जेल अधीक्षक ने सर्किल जेल शिवपुरी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने 14 वर्ष की सजा व्यतीत कर चूके बंदियों को बताया कि वह समय पूर्व रिहाई के पात्र होने के संबंध में आवेदन जेल अधीक्षक को जेल के नियमानुसार पेश कर सकते हैं तथा ऐसे बंदी यदि विधिक सहायता आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उसमे सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त बंदियों को यह भी अवगत कराया कि यदि किसी बंदी का समय पूर्व रिहाई आवेदन निरस्त कर दिया गया है तथा ऐसा बंदी याचिका, एसएलपी के माध्यम से ऐसे आदेश को चुनौती देना चाहता है तब राज्य प्राधिकरण इस संबंध में उनकी सहायता करेगा। ऐसे बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कार्यवाही कर सकते हैं।
जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों से उनके द्वारा जेल में कितनी अवधि व्यतीत की जा चुकी है कि जानकारी लेने पर बंदी बलवरी पिता तुफान द्वारा 13 वर्ष 06 माह, बंदी किशन पुरी पिता नारायण पुरी द्वारा 12 वर्ष 06 माह, बंदी बाबूलाल राजपूत द्वारा 11 वर्ष 06 माह की अवधि व्यतीत की जा चुकी है। यह बताया गया शेष बंदी 11 वर्ष से कम अवधि व्यतीत करने वाले हैं। इस प्रकार उक्त जागरूकता कार्यक्रम में कोई भी आजीवन कारावास का बंदी ऐसा नहीं पाया गया जिसने 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली हो और इस आधार पर वह समय पूर्व रिहाई का पात्र है।

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